बृजभूषण शरण सिंह

महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर आरोप तय

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महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.

अदालत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है. अदालत ने बृजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.

18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन काफी दिनों तक चला. तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से कई दौर की बात की थी और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया था. जिसके बाद सरकार ने आरोपों की जांच के लिए कमिटी बनाई थी. इस कमिटी में पीटी ऊषा भी शामिल थीं. हालांकि, कमिटी जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी.

बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप

बृजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है. महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं.

कब लगाई जाती है ये दोनों धाराएं?

यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में धारा 354 लगाई जाती है. वहीं, यौन उत्पीड़न के लिए 354-ए और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है. वहीं, पीछा करने के आरोपों में धारा 354-डी का इस्तेमाल किया जाता है. कोर्ट ने विनोद तोमर के खिलाफ 506 (1) के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं.

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