JMM से दो बार विधायक रह पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास

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Ranchi : जेएमएम से दो बार विधायक रह चुके पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

हत्याकांड के इस मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो के अलावा तीन महिलाएं ट्रायल फेस कर रही थी. वहीं PFLI सुप्रीमो दिनेश गोप भी इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहे है.

मामला साल 2013 का है. खूंटी-तोरपा में ठेकेदार भूषण सिंह पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पुलिस की जांच में मामला फर्जी निकला. और जांच बंद हो गयी.

क्या है पूरा मामला

इस बीच 27 मई 2013 को कर्रा के त्रिला गांव में ताश खेल रहे ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह पर नक्सलियों ने एके-47 से हमला कर उनकी हत्या कर दी. मामले नक्सली कमांडर जेठा कच्छप की गिरफ्तारी भी हुई. चार साल तक उससे पूछताछ की गई। इस दौरान 20 जून 2017 को उसने अपने बयान में बताया ठेकेदार हत्याकांड में विधायक पौलुस सुरीन का हाथ है.

अदालत ने इस मामले में कृष्णा महतो और तीन महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था। पीएफएलआई सुप्रीम कोर्ट के जज दिनेश गोप भी इस मामले में ट्रायल में शामिल हैं। इससे पहले रांची कोर्ट ने 6 अप्रैल को पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया था। इस दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों का बयान कलमबद्ध किया गया था। सुनवाई के समय पौलुस सुरीन सशरीर कोर्ट में मौजूद थे, जबकि नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल थे। बचाव पक्ष ने भी एक गवाह प्रस्तुत किया था।

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