गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की वजह से अदालत ने एक और तारीख देने की बात कही है। अगली तारीख में अगर राहुल गांधी का जवाब नहीं आता है तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था। 21 मई को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायधीश ने उन्हें समन जारी था और 11 जून को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी की ओर से कोर्ट से जारी समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।
बता दें कि अमित शाह पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी।
राहुल गांधी ने क्या की थी टिप्पणी
दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इसको लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी।
हाईकोर्ट भी लगा चुका है एक हजार का जुर्माना
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया। दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर अदालत ने जवाब मांगा था, जिसे नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया।
झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहा है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर है,बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीसरा मामला, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है।