पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ, कब मिलेगी जमानत ?

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रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की.हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी. बता दें कि जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई. जमीन घोटाला मामले में आइएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था. बाद में छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अभी वह जेल में बंद हैं.

82 साल से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का आदेश तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने दी थी

प्रभात खबर के मुताबिक, जमीन घोटाला का यह मामला हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद्द करने से जुड़ा है. 82 साल से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का आदेश तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने दी थी. इसके बाद अंचल अधिकारी ने सादा पंचनामा को सही बताते हुए जमीन का म्यूटेशन विनोद सिंह के नाम पर करने का आदेश दे दिया.

छवि रंजन सहित 18 लोगों के 21 ठिकानों पर पड़े छापे

बता दें कि दस्तावेज में हेराफेरी कर सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में 13 अप्रैल 2023 को आईएएस अधिकारी छविरंजन सहित 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद छवि रंजन को पूछताछ के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन भेजा. 24 अप्रैल को तीसरे समन पर आइएएस अधिकारी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे. दूसरी बार 4 मई को ईडी कार्यालय पहुंचे, तो करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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