रांची के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं होगी तंबाकू उत्पाद की बिक्री

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Ranchi : रांची जिला के लिए सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिर्वसिटी के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए रोक लगा दिया गया है.

रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने यह निषेधाज्ञा जारी की है. और अगले 60 दिनों के लिए जारी यह धारा लागू रहेगा.

बता दें कि इस एक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर जारी सूचना में COTPA Act के तहत रोक की बात कही गई है.

COTPA Act माने Cigarettes and Other Tobacco Products Act इस एक्ट के तहत तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है

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