रांची के नामकुम में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लगाई गयी है. इसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहा जाता था. इस धारा के तहत सदर रांची के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामकुम में निषेधाज्ञा लगाई गयी है.
रांची जिला प्रशासन ने उक्त विषय की जानकारी दी है.
गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर राज्यभर से जुटे अभ्यर्थी रांची स्थित झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी पहले ही दी थी.
अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
वहीं, रांची जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों को रोकने की पूरी तैयारी की है. वज्र वाहन, वाटर कैनन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गयी है.