हिट एंड रन कानून के विरोध में बस चालको का दुसरे दिन भी जारी रहा हड़ताल

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पूरे देश भर में हिट एंड रन से संबंधित नए कानून के विरोध में वाहन चालक तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं. आज हड़ताल का दूसरा दिन है. एक जनवरी को इसका व्यापक असर देखने को मिला था. सड़कों पर बस-ट्रकें नहीं चलीं.  रांची के खादगढ़ा, आइटीआइ बस स्टैंड व बस डिपो से खुलने वाली लगभग 800 बस अपने जगहों पर ही खड़े रही. बसों का परिचालन नहीं होने से जन-जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है.

वहीं झारखंड चैंबर आफ कामर्स ने चालकों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. चैंबर ने कहा है कि यह कानून अप्रैल 2024 से प्रभावी करने की बात कही गई है. लेकिन देश की तमाम संस्थाएं अपना तर्कपूर्ण सुझाव सरकार को पेश कर रही हैं. ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने इस निर्णय पर पुनः ही पुनर्विचार करेगी.

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि जब तक भारत सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक किसी को भी इस कानून से विचलित होने की जरूरत नहीं है. वे ड्राइवरों के साथ हैं तथा इस कानून पर पुनर्विचार करने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार से वार्ता की जाएगी. उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करेगी.

वहीं झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में जो बदलाव किया है, वह सही नहीं है. केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना होगा. यह कानून सभी पर लागू है, चाहे वह मोटरसाइकिल चलाने वाला हो या कार या बस या ट्रक चलाने वाला.

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं है. एक अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है. इसलिए फिलहाल अपने वाहनों का परिचालन बंद न करें. बता दें कि इस कानून में बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी. 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

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