चारा घोटाला मामला : CBI की विशेष अदालत ने 35 आरोपियों को किया बरी, 52 को तीन साल की सजा

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चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है. यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया है. वहीं, 52 आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. वहीं, बाकी बचे आरोपियों पर 1 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा. आपको बता दें कि यह फैसला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनाया गया है.

पूरा केस समझिए?

यह मामला संयुक्त बिहार (जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था) के समय का  है. तब संयुक्त बिहार के दौरान ही चारा घोटाला हुआ था. उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव हुआ करते थे. इस समय डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी. पैसे की निकासी साल 1990 से 1995 के दौरान हुई थी. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बहस पूरी हो चुकी थी, आज फैसला सुनाया गया.

24 जुलाई को सुनवाई हुई थी पूरी

बता दें कि सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हुई थी. सुनवाई पूरी के बाद अदालत ने फैसले के लिए आज यानी 28 अगस्त की ताऱीख निर्धारित की थी. और सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

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