JMM ने लोकपाल के आदेश को दिल्ली कोर्ट में दिया चुनौती

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Ranchi : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को निर्देश देने संबधी लोकपाल के आदेश को पार्टी ने दिल्ली कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि झामुमो की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती दी.

लोकपाल ने यह आदेश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झामुमो राज्यसभा सदस्य शिबु सोरेन के खिलाफ दी गई शिकायत पर पारित किया था. वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि पहली नजर में यह एक गलत आदेश है.

लोकपाल ने सीबीआइ को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की छह महीने के भीतर जांच करने का निर्देश दिया है. लोकपाल ने सीबीआइ से मासिक रिपोर्ट भेजकर जांच की प्रगति से उसे जमा कराने को भी कहा है.

बता दें कि झामुमो की याचिका पर 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में सुनवाई होगी. झामुमो ने याचिका में कहा कि लोकपाल का आदेश प्रथमदृष्टया अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था. याचिका में तर्क दिया गया है कि आदेश पारित करने से पहले झामुमो को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया.

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