हेमंत सोरेन होटवार जेल से इस दिन आएंगे बाहर

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Ranchi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।

जमानत याचिका पर 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी थी। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाईकोर्ट के वकील धीरज कुमार ने जानकारी दी कि अदालत का आदेश शुक्रवार को जारी होगा, और हेमंत सोरेन अगले दिन जेल से बाहर आ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हुई याचिकाएं, आखिरकार हाईकोर्ट से राहत

बड़गाईं में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें की थीं, हालाँकि उन्हें बार-बार निराशा ही हाथ लगी थी। आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी।

13 जून को सुरक्षित रख लिया था फैसला

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई 13 जून को हुई थी, जिसमें उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश की थीं। वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने जमानत के विरोध में तर्क दिए थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जताई खुशी

शुक्रवार को न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की बेंच ने सुनवाई के बाद निर्णय सुनाते हुए हेमंत सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रसन्नता जाहिर की। ईडी द्वारा जमानत पर 24 घंटे के रोक लगाने की अपील को अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

पांच महीनों के बाद मिली जमानत

करीब पांच महीनों के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस निर्णय से उत्साहित हैं। जमानत के बाद, हेमंत सोरेन जल्द ही रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आ सकते हैं।

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