सरकार 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का करे ऐलान – हाईकोर्ट

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झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है. अदालत में पार्षद रोशनी खलखो बनाम राज्य सरकार के मामले में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई.

सरकार ने केस में विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की रिट याचिका संख्या 980/2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए निकाय/पंचायत चुनाव न कराए जाएं. यही वजह है कि अभी तक झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके हैं.
झारखंड सरकार की दलील के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता रोशनी खलखो के अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि सरकार न केवल 74वें संविधान संसोधन का उल्लंघन कर रही है बल्कि आधा-अधूरा जवाब देकर अदालत को भी गुमराह कर रही है. अधिवक्ता ने कहा कि सरकार चुनाव न कराने को लेकर विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार वाले केस का जिक्र तो करती है लेकिन सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार की रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं करती.

जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय/पंचायत चुनाव कराना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुनाव कराए ही न जाएं. अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता. शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर राज्य सरकार चुनाव कराने का आदेश जारी करती है तो कोई नहीं रोक सकता.

वहीं जस्टिस आनंदा सेन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानिक और संवैधानिक उल्लंघन किया है. अदालत ने राज्य सरकार को 3 हप्ते में चुनाव की घोषणा कर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है.

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