सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर सामने आयी है.अमित महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी गई है. बता दें अब अमित फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकेंगे. हाईकोर्ट ने उनके चुनाव ना लड़ पाने की बाध्यता को खत्म कर दिया है. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने अमित महतो को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 साल की सजा को 1 साल की सजा में बदल दिया है।
क्या है मामला
बता दें वर्ष 2006 में सोनाहातू में सीओ कार्यालय घेराव के दौरान सीओ घायल हो गए थे, इसी का आरोप अमित महतो पर लगा था. इस दौरान उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. उसी मामले पर निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी बता दें उस वक्त अमित महतो सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक थे। निचली अदालत के फैसले की वजह से अमित महतो की विधानसभा सदस्या निलंबित हो गई थी.
निचली अदालत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने निचली अदालत के 2 साल की सजा को 1 वर्ष की सजा में बदल दिया . सजा के 1 वर्ष हो जाने से अब अमित की विधानसभी सदस्फियता बरकरार रहेगी और वे अब फिर से चुनाव लड़ सकेंगे।