दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन (code of conduct violation) मामले में झारखंड भाजपा के तीन नेताओं को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और देवघर में ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को बरी कर दिया गया है. बता दें कि दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र राम की अदालत ने यह फैसला आज (23 जून) को सुनाया.
दरअसल, अदालत ने जसीडीह थाना कांड संख्या 213/2019 (जीआर केस नंबर 903/2021) में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया है. बता दें कि भाजपा नेताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने कोर्ट में पैरवी की.
भाजपा नेताओं पर साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामला दर्ज हुआ था. जिस मामले में आज (23 जून) तीनों को बरी कर दिया गया.