ईडी के खिलाफ दायर की गई सीएम हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर आज (18 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. आज की सुनवाई में हेमंत सोरेन राहत की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ अपनी याचिका संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. जिसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली है.
Supreme Court asks Jharkhand CM Hemant Soren to move concerned High Court with his plea against the Enforcement Directorate (ED) summons in a money laundering case. Supreme Court refuses to entertain Hemant Soren’s plea. Soren withdraws his plea. pic.twitter.com/C40m8q91bS
— ANI (@ANI) September 18, 2023
पहले 15 सितंबर को होनी थी सुनवाई
बता दें कि पहले हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका पर 15 सितंबर को सुनमवाई थी. लेकिन हेमंत सोरेन ने रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया था. जिसके बाद सीएम के इस अनुरोध पर कोर्ट की ओर से फैसला आया इसे 18 सितंबर कर दिया गया. दरअसल, सीएम की ओर से कहा गया था कि उनके वकील की तबीयत खराब है इसलिए वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इसलिए सुनवाई की तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर किसी और दिन रख दिया जाए.
याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से क्या कहा गया है?
ईडी के समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई. दायर याचिका में सीएम सोरेन ने पीएमएलए-2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार है.
ईडी ने 17 सितंबर को भेजा था चौथा समन
जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को चौथी बार समन भेजा गया और उन्हें आगामी 23 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन 23 सितंबर को ईडी कार्यालय जाते हैं या नहीं?
ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कब–कब भेजा समन
- पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचना था.
- दूसरा समन सीएम हेमंत सोरेन को 19 अगस्त को जारी किया गया और उन्हें 24 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया. हालांकि, वो 24 अगस्त को भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. वहीं, सीएम हेमंत ने दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
- दूसरे समन के बाद भी जब हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे तब उन्हें ईडी की ओर से 1 सितंबर को तीसरा समन भेजा गया और 9 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया. लेकिन इस दिन भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे.
- 17 सितंबर को समन भेजा गया और 23 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा गया है.