राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट से मिले लालू यादव की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है. अब इस मामले में सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
चारा घोटाले मामले में मिली थी जमानत
बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में 30 अप्रैल 2022 को जमानत मिली थी. जमानत मामले में ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.
वहीं, इस मामले पर लालू यादव के बेटे और बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आ रहा है ये सब अब तंग करेंगे. लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे अपोनी बात रखेंगे और जीतेंगे भी.
इन चार मामलों में मिली है लालू यादव को जमानत
पहला मामला : लालू यादव का पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी केस से जुड़ा हुआ है. इस मामले में लालू यादव पर अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए के निकासी का आरोप है. इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव समेत 44 को अभियुक्त बनाया है. वहीं, इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है.
दूसरा मामला : लालू यादव का पहला मामला देवघर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है. इस मामले में 84.53 लाख रुपए के अवैध निकासी का आरोप है. इस मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा हुई है.
तीसरा मामला : लालू यादव का तीसरा मामला भी चाईबासा ट्रेजरी केस से जुड़ा हुआ है. इस मामले में लालू यादव पर अवैध तरीके से 33.67 करोड़ रुपए के निकासी का आरोप है. इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव समेत 56 को अभियुक्त बनाया है. वहीं, इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है.
चौथा मामला : लालू यादव पर चौथा मामला दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है. इस मामले में 3.13 करोड़ रुपए अवैध निकासी का है. इस मामले में लालू यादव को दो अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई है.