मतदान वाले दिन किनकी रहेगी छुट्टी, क्या कहते हैं नियम ?

, ,

|

Share:


Ranchi : लोकसभा चुनाव के दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. जिस लोक सभा क्षेत्र में जिस तारीख को मतदान होगा, उस दिन वहां छुट्टी रहेगी। निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने एनआइ एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इस आदेश के तहत सभी सरकारी कार्यालय और पब्लिक सेक्टर मतदान के दिन बंद रहेंगे. झारखंड में चौथे से सातवें चरण के बीच चुनाव होना है.

16 मार्च को इलेक्शन कमीशन द्वारा भारत में 18वीं लोकसभा के चावन का ऐलान कर दिया गया है. इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सात चरणों में यह चुनाव होने हैं.

मतदान के दिन के सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया जाता है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें. लेकिन कई दफ्तर इस दिन खुले रहते हैं.

भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपी अधिनियम) के तहत हर कंपनी को उस क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी घोषित करनी होती है. जहां मतदान हो रहा है.

इसके लिए कंपनी अपने कर्मचारी का वेतन भी नहीं काट सकती. अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी शिकायत की जा सकती.

यदि कोई कंपनी मतदान के दिन छुट्टी नहीं देती है. तो कर्मचारी इसकी शिकायत इलेक्शन से या उसकी ओर से नाॅमिनेट अधिकारियों से संपर्क कर सकता है.

Tags:

Latest Updates