मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. ऐसे में राहुल गांधी को इस मामले में मिली सजा बरकरार रहेगी. बता दें कि सेशंस कोर्ट के जज जस्टिस रॉबिन मोघेरा (Justice Robin Moghera) ने यह फैसला सुनाया है.
बता दें कि बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी (MLA Purnesh Modi) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के एक दिन बाद ही राहुल की लोकसभा की सदस्यता खत्म (Membership of the Lok Sabha ended) कर दी गई थी.
हाई कोर्ट में कल अर्जी देंगे राहुल
सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद अब वो कल यानी, 21 अप्रैल को हाई कोर्ट में अर्जी देंगे. मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं.
जानिए क्या था पूरा मामला?
दरअसल, साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी मामले को लेकर बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.