Nucleus Mall का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर, कोर्ट में जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई

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रांची के जाने माने कारोबारी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु आग्रवाल की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली है. इसके उलट उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है.

न्यूक्लियस मॉल को लेकर जनहित याचिका दायर

चेशायर होम रोड में जमीन के खरीदी में गड़बड़ी के बाद ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इसी बीच झारखंड हाई कोर्ट  में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें न्यूक्लियस मॉल का जिक्र था. दरअसल, पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग नियमों के अनुकूल नहीं बना है. न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बनी है, उसमें कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है. मॉल के पास हमेशा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है.

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

बीते कल झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में न्यूक्लियस मॉल के सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जाने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी से जवाब मांगा. जिसपर ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है. जिसपर हाई कोर्ट के तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को चार सप्ताह का समय दिया गया है. आपको बता दें अदालत ने पिछली सुनवाई में ईडी से पूछा था कि न्यूक्लियस माल की जांच की जा रही है या नहीं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंकज कुमार यादव ने इस याचिका में इस बात का भी जिक्र किया था कि न्यूक्लियस मॉल के कुछ हिस्से का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है. इसकी शिकायत रांची नगर निगम से भी की गई है, लेकिन रांची नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया.

हाई कोर्ट नें ईडी से पूछा कहां तक पहुंचा जांच

पहले भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, उस दौरान अदालत ने ईडी से मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल के खिलाफ ईडी में चल रही जांच की स्टेटस” के रिपोर्ट मांगी थी. आसान भाषा में कहें तो कोर्ट ने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि विष्णु अग्रवाल के खिलाफ जो मामला चल रहा था वो कहां तक पहुंचा. इस पर  ईडी के तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यूक्लियस माल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है.

आपको बता दें बीते कल हुए सुनवाई के बाद आज 12 सितंबर को भी इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन आज किसी कारण से सुनवाई नहीं हुई . जिसके बाद इस मामले की सुनवाई कल यानी 13 सितंबर को होगी.

इधर विष्णु अग्रवाल  ने भी अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की है. अपनी जमानत याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है.  फिलहाल स्वास्थ्य खराब होने के कारण विष्णु अग्रवाल को रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है. आपको बता दें विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी 31 जुलाई को  जमीन घोटाला मामले में हुई थी.

 

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