ईडी द्वारा बार-बार समन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. सीएम की ओर से दायर याचिका पर आज यानी 15 सितबंर को सुनवाई होनी थी. बता दें कि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई होनी थी. लेकिन अब इसे टाल दिया गया है अब इसकी सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
सीएम ने सुनवाई टालने का किया था अनुरोध
मिली जानकारी के अनुसार खुद हेमंत सोरेन की ओर से आज होने वाली रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था. सीएम के इस अनुरोध पर कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है. कोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई को टाल कर 18 सितंबर कर दिया है. दरअसल, सीएम की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन के वकील की तबीयत खराब है इसलिए वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इसलिए सुनवाई की तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर किसी और दिन रख दिया जाए.
तीन बार ED ने सीएम हेमंत को भेजा है समन
जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अभी तक कुल 3 बार समन भेजा है.
- पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचना था.
- दूसरा समन सीएम हेमंत सोरेन को 19 अगस्त को जारी किया गया और उन्हें 24 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया गया. हालांकि, वो 24 अगस्त को भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. वहीं, सीएम हेमंत ने दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
- दूसरे समन के बाद भी जब हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे तब उन्हें ईडी की ओर से 1 सितंबर को तीसरा समन भेजा गया और 9 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया. लेकिन इस दिन भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे.
याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से क्या कहा गया है?
ईडी के समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई. दायर याचिका में सीएम सोरेन ने पीएमएलए-2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार है.