रांची

जानिए रांची में क्यों लागु हुआ धारा 144

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रांची में प्रशासन ने धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और इसका आदेश जारी कर दिया गया है. शुक्रवार, 17 मई को प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जो 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान कई गतिविधियों पर रोक रहेगी.

रांची जिला प्रशासन ने कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा जनसभाएं और जुलूस आयोजित किए जाते हैं. इन जनसभाओं और जुलूसों में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे शांति और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है.

इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक एवं धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं. झारखंड की राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी.

शुक्रवार (17 मई) को इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराए जा सकें. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक लागू रहेगा.

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