मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 मार्च, 2023 को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 40 फैसलों पर मुहर लगी. जिसमें राज्य में निकाय चुनाव कराने को लेकर भी फैसला लिया गया. दरअसल, पिछले साल जब राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी तब मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया और निकाय चुनाव नहीं हो पाया. वहीं, अब सरकार ने पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया है.
ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद होगा निकाय चुनाव
कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में अब निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही कराए जाएंगे. इसके लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी. इसके साथ ही नगर विकास विभाग और आवास विभाग की ओर से 17.10.2022 की जारी अधिसूचना को भी खत्म करने का फैसला लिया गया.
सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी जनहित याचिका
दरअसल, पिछली बार जब राज्य सरकार की ओर से निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. तब गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका में सांसद की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है. जिसके बाद मामला फंस गया और चुनाव नहीं हो पाया.
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