झारखंड में फिर से फंसा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, 26 हजार शिक्षकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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अगर आप झारखंड से हैं और सरकारी शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं तो आपको अभी और इंतजार करना होगा. झारखंड में 26 हजार शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति पर अब रोक लगा दी गई है. एक बार फिर झारखंड में सरकारी नौकरियों में फिर से पेंच फंसता दिख रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

बीते कल झारखंड हाईकोर्ट में 26 हजार शिक्षक बहाली को लेकर सुनवाई हुई. बता दें इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी-सीआरपी को 50 फीसदी आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई.

पूरे मामले की बात करें तो सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है, इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं. इस नियमावली में केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है. अब इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं. दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे. इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया गया है.

इस याचिका में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेएसएससी को नोटिस जारी किया है.इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

 

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