रांची में बिना लाइसेंस के ही धड़ल्ले से चल रहा है हॉस्टल और लॉज

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अगर आप रांची में पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर या गांव से आए हैं तो जाहिर सी बात है कि शहर में रहने के लिए छत तो चाहिए. तब आप ढूंढते हैं. कोई लॉज या हॉस्टल. जिसमें या तो आप एक कमरा लेते हैं या शेयरिंग में रहते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आप रह रहे हैं शायद उस हॉस्टल या लॉज का लाइसेंस नहीं है.

दरअसल, शहर में लॉज या हॉस्टल चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है. लेकिन रांची में कुछ गिने चुने ही हॉस्टल या लॉज हैं जिनके पास लाइसेंस है. ऐसे में भारी संख्या में ये हॉस्टल और लॉज अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं.

ओएबल नाम की एजेंसी ने शहर में चल रहे लॉज और हॉस्टल का सर्वे 2017-18 में करवाया था. उस वक्त के आंकड़े के अनुसार रांची में 1469 लॉज और हॉस्टल हैं. जिसमें से 1356 हॉस्टल अवैध रुप से चलाए जा रहे थे. ये आंकड़े 2017-18 के हैं. लेकिन 2023 में कुछ बदला नहीं है.

आपको बताते हैं कि साल दर साल कितने हॉस्टल या लॉज को लाइसेंस दिए गए हैं.

  • 2018-2019 में 113 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.
  • 2019- 2020 में 119 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.
  • 2020-2021 में 191 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.
  • 2021-2022 में 136 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.
  • 2022-2023 में 184 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.
  • 2023-2024 में 148 हॉस्टल और लॉज को लाइसेंस दिए गए.

लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर क्यों लॉज और हॉस्टल के मालिक रांची नगर निगम में लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं. हर साल के अप्रैल महीने में लॉज और हॉस्टल का लाइसेंस रेन्यू होता है. इसके पहले मालिकों को ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है.

हॉस्टल के लाइसेंस के लिए बिल्डिंग के मालिक को अपना आधार कार्ड होल्डिंग टैक्स रसीद, कचरा की रसीद, बिल्डिंग का नक्शा, सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र, नेम प्लेट और बिल्डिंग का फोटो जमा करना होता है. इसके बाद निगम के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक जेई, बाजार शाखा के कर्मचारी और इन्फोर्समेंट टीम का एक सदस्य होता है. फिर कमेटी आवेदन प्राप्त जगहों पर जाकर भवन की जांच करती है और लाइसेंस देती है.

लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा लाइसेंस इसलिए रद्द हो जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग का नक्शा सही नहीं होता है.

आपकी जामकारी के लिए बता दें हॉस्टल या लॉज का लाइसेंस लेने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है.

  • अगर आप 1 से 10 बेड वाला हॉस्टल चला रहे हैं तो साल भर के लिए मात्र 800 रुपए देने होगें.
  • 11-20 बेड वाले हॉस्टल मालिकों को मात्र 1000 का भुगतान करना होगा.
  • 21-50 बेड वाले को साल भर के लिए मात्र 1500 का भुगतान करना होगा.
  • वहीं 50 से अधिक बेड वाले हॉसेटल या लॉज के लिए 2000 देने होंगे.

ऊपर दिए गए राशि केवल साल में एक बार देना होता है. इसके बावजूद लोग अपने हॉस्टल और लॉज के लिए रांची नगर निगम से लाइसेंस नहीं बनवाते हैं.

इन अवैध लॉज और हॉस्टलों से पिछले 6 सालों में रांची नगर निगम नें मात्र 26 लाख 4 हजार 640 रुपए का जुर्माना वसुला है जबकी रांची में धड़ले से अवैध रुप से लॉज और हॉस्टल चलाए जा रहे हैं.

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