हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. हेमंत सोरेन की ओर से यह याचिका साल 2014 में दायर प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए की गई है. दरअसल, हेमंत सोरेन पर सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाने में (418/2014) में प्राथमिकी दर्ज है. इसी मामले को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है.

हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर कोर्ट से कार्यवाही पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र ने याचिका दायर की है. वहीं, याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए कोर्ट की ओर से प्रार्थी को नौ अक्तूबर तक का समय दिया गया है.  अब आपको हम बताते हैं कि आखिर साल 2014 में क्यों हेमंत सोरेन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका में कहा गया है कि साल 2014 में चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी, जेएमएम के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उस दौरान हेमंत सोरेन ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. ऐसे में प्रार्थी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि कार्यवाही पर रोक लगाया जाए और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

बता दें कि इसी मामले में हेमंत सोरेन पर आईपीसी की धारा-188, 506 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर कार्यवाही पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बहरहाल, अब देखना यह होगा कि कोर्ट में सुनवाई कब होती है और कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है.

 

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