Ranchi : मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक, शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर के सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी.
उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया था. जिसे लेकर ही उनपर यह कार्रवाई हुई है. शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.
दरअसल, झारखंड में होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार 11 मई शाम पांच बजे ही थम गया था. बावजूद नेहा शिल्पी तिर्की ने सभा को संबोधित किया था
बता दें कि चुनाव प्रचार थमने के बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी. इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. जिसका विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दिया गया है. यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. जिसमें दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.