मोदी सरनेम में राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी, मामले पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल गांधी के सशरीर उपस्थित होने के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी जगह उनके अधिवक्ता को पेश होने की अनुमति दे दी है.
बता दें कि राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई. झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया.
निचली अदालत ने सशरीर उपस्थित होने का दिया था आदेश
मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से इस फैसले को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में पहले चार जुलाई को सुनवाई हुई थ, जहां कोर्ट ने राहुल गांधी पर पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी. वहीं, आज उनके सशरीर उपस्थित होने पर रोक लगा दिया गया है. ये राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की बात है.
क्या था मामला ?
मोदी सरनेम पर टिप्पणी के विरोध में प्रदीप मोदी नामक शख्स ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. दायर मुकदमा में प्रदीप मोदी ने आरोप लगाया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी दी थी. इसी मामले में निचली अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था, जिस पर अब झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.