झारखंड सरकार आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला लेने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब सीएनटी एक्ट में यानी छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में है. सीएनटी एक्ट में बदलाव होने के बाद आदिवासियों के जमीन खरीद में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त की जाएगी. अगर एक्ट में बदलाव कर दिया जाएगा तो राज्य के आदिवासी दूसरे शहरों,गांवों में बस सकते हैं.
सीएनटी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार जल्द प्रस्ताव तैयार करेगी. प्रस्ताव तैयार करने में संबंधित विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए अभी ऐसा करने का प्रावधान नहीं है. अभी के नियम के अनुसार आदिवासी अपने ही थाना क्षेत्र में रहने वालों के बीच ही जमीन की खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इस प्रावधान को लंबे समय से हटाने की मांग की जा रही है. इस बार सरकार सभी संवैधानिक पहलु, नियम और प्रावधानों का अध्ययन और इससे जुड़े विशेषज्ञों की राय के बाद एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है.
बता दें इससे पहले भी सीएनटी एक्ट में 53 बार संशोधन हो चुके हैं. सरकार के इस संशोधन प्रस्ताव तैयार कर इसे टीएसी की बैठक में रखा जाएगा. टीएसी से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जा सकेगा.