सेना जमीन घोटाला मामले के आरोपी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

,

|

Share:


झारखंड हाईकोर्ट ने चेशयार होम रोड सेना जमीन घोटाले मामले के आरोपी व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को जमानत दे दी है. अदालत ने विष्णु अग्रवाल की जमानत के लिये यह शर्त रखी है कि उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके (बेल बांड) ट्रायल कोर्ट में भरना होगा. साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा.

हाईकोर्ट में विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर 5 जनवरी को ही सुनवाई पूरी हो गयी थी. अदालत ने विष्णु अग्रवाल और ED का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, अर्पण मिश्रा और ऋषभ कुमार ने बहस की. विष्णु अग्रवाल जमीन घोटाले मामले में प्रमुख आरोपी हैं.  बता दें कि ईडी  ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त है.

Tags:

Latest Updates