Ranchi : काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी. इसकी अपनी खास विशेषताएं हैं. भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ 1918 के मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुतः 1921 में अस्तित्व में आया. गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए.
संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे ‘अनंतिम संसद’ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विधानमंडल जिसे ‘संविधान सभा’ (विधायी) और आगे चलकर ‘अनंतिम संसद’ कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा.
विशेष शक्तियां
राज्यों की परिषद (राज्य सभा) की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं. राज्य सभा एक संघीय सदन होने के कारण संविधान के तहत कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त करती है. विधान से संबंधित सभी विषयों/क्षेत्रों को तीन सूचियों – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है. संघ और राज्य सूचियाँ परस्पर अनन्य हैं.
संसद सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में रखे गए मामले पर कानून नहीं बना सकती है। हालाँकि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह कहते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है कि यह “राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन” है कि संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध मामले पर एक कानून बनाना चाहिए.
संसद संकल्प में निर्दिष्ट विषय पर भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है. ऐसा संकल्प एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए लागू रहता है लेकिन इस अवधि को एक समान प्रस्ताव पारित करके एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है.
यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है कि संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद कानून द्वारा ऐसी सेवाओं को सृजित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है.
संविधान के तहत, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, या वित्तीय आपातकाल के मामले में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है. ऐसी हर उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना होता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, राज्य सभा को इस संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं.
यदि कोई उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोक सभा भंग कर दी जाती है या लोक सभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर हो जाता है, तो उद्घोषणा प्रभावी रहती है, यदि इसे अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित किया जाता है. संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत.
राज्य सभा से संबंधित संवैधानिक उपबंध
संविधान का अनुच्छेद 80 राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं. हालांकि, राज्य सभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं (31.10.2019 से प्रभावी) और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं.
कौन हो सकते हैं राज्य सभा सांसद
संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है और सदस्यता लेता है।
2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;
3. उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं।
कौन राज्य सभा के सांसद नहीं बन सकते
संविधान के अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा –
1. यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, तो संसद द्वारा कानून द्वारा उसके धारक को अयोग्य घोषित करने के लिए घोषित पद के अलावा;
2. यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;
3. यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
4. यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है;
5. यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस प्रकार अयोग्य है.
स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए] किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह या तो संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है.
इसके अलावा, संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती है। दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, एक सदस्य को सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
यदि उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है; या यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है, जब तक कि पंद्रह दिनों के भीतर राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के मतदान या बहिष्कार को माफ नहीं किया जाता है.एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है.
हालांकि, राष्ट्रपति द्वारा सदन के लिए नामित सदस्य को राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, यदि वह सदन में सीट लेने के पहले छह महीनों के भीतर ऐसा करता है.
एक सदस्य को इस कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि वह राज्य सभा के उपसभापति चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है.