“राइट टू हेल्थ” कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, जानिए क्या हैं इसके फायदे

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राजस्थान “राइट टू हेल्थ” कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा है कि “राइट टू हेल्थ” बिल को लेकर डॉक्टर और सरकार के बीच आम सहमति बन गई है. राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां राइट टू हेल्थ विधेयक लागू किया जाएगा.आगे भी डॉक्टर-पेशेंट की रिलेशनशिप पहले की तरह ही बनी रहेगी. गौरतलब हो की राज्यभर के डॉक्टर इस विधेयक के लिए सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे थे. सीएम के इस पहल के बाद सरकार और डॉक्टर के बीच सहमति बन गई है.

जानिए क्या है “राइट टू हेल्थ”

“राइट टू हेल्थ” विधेयक को हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पास कराया गया था. इसके तहत सरकारी, प्राइवेट अस्पताल, क्लीनिकों को इमरजेंसी में मरीजों का इलाज मुफ्त करना होगा. अब वो इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे. इस विधेयक के मुताबिक राजस्थान के हर व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी मिलेगी, इसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल है. सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सेवाएं हर व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होंगे, जिसमें opd और ipd सेवाएं, डॉक्टरों की सलाह, दवाइयां, इमरजेंसी में एंबुलेंस शामिल होंगे. सड़क दुर्घटना में घायलों को निर्धारित नियमानुसार, उपचार, नि:शुल्क एंबुलेंस और बिमा का अधिकार भी मिलेगा. इस कानून के मुताबिक निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को इसके लिए सरकार पैसा देगी.

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