अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में पीड़क कार्रवाईपर रोक बरकार रखा है. जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया.

वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय और श्रेया मिश्रा ने पक्ष रखा. याचिकाकर्ता भाजपा नेता नवीन झा की ओर से अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता विनोद कुमार साहू और अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपनी दलील पेश की. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में दर्ज गवाहों का बयान सुन लेना चाहिए. इसलिए उन्होंने निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा कि निचली अदालत का रिकॉर्ड आते ही सुनवाई की तारीख तय हो जाएगी.

बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को बंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि भाजपा जो कि ईमानदारी व स्वच्छता की राजनीति करती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्या का अभियुक्त है. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह को हत्या अभियुक्त माना है. वहीं राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ साल 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था.

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