झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की विधायक प्रदीप यादव की याचिका, जानें क्या है मामला

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झारखंड के पौड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है.विधायक प्रदीप यादव पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. झारखंड हाई कोर्ट में आरोपी विधायक प्रदीप यादव के महिला के साथ यौन शोषण मामले में क्रिमिनल रिवीजन पर में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद की कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर 3 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान देवघर में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी.

इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. पूर्व में कोर्ट ने प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी / एमएलए कोर्ट में संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी.

अब प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक प्रदीप यादव को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

 

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