हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, जानें क्या है मामला

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्यनमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. बता दें यह सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने की. अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पीड़क कार्यवाई करने पर रोक लगा दी है. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. अदालत ने राज्य सरकार को इसी मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है.

बता दें यह मामला आचार संहिता उल्लंघन करने का है. झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दर्ज की गई है, उसमें बताया गया है कि साल 2014 में वे अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए थे। जहां उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। इसके बाद भी उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया.

आदित्यपुर थाने में हेमंत सोरेन पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और 125 RP एक्ट की धाराओं में आरोपी बनाया गया है।इस मामले की एक सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। हेमंत सोरेन ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

अब 21 नवंबर को अगली सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि अदालत हेमंत सोरेन की याचिका पर क्या फैसला लेती है.

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