झारखंड : दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दो सप्ताह के अंदर करना होगा सरेंडर

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झारखंड के साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है. दरअसल, अवैध खनन मामले के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि दाहू यादव दो सप्ताह के अंदर पीएमएलए के विशेष न्यायधीश की अदालत में सरेंडर करना होगा.

दरअसल, पिछले साल ईडी ने साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में दाहू यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. जिसके बाद वे रांची के ईडी कार्यालय आए भी थे. लेकिन 18 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के बाद से वो फरार है.

जब वो ईडी के सामने पेश हुए थे, तब वो परिवार वालों की बीमारी की बात बोलकर समय मांगी थी. जिसके बाद वो लापता हो गया. ईडी ने दाहू यादव के नाम पर कई समन जारी किए गए लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ. जिसके बाद ईडी के अनुरोध पर पीएमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

जिसके बाद ईडी ने वारंट को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. अब ये जिम्मेदारी थी स्थानीय पुलिस पर कि दाहू यादव को  गिरफ्तार किया जाए. लेकिन इतने लंबे समय से वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है. फरारी के दौरान ही उसने अग्रीम जमानत याचिका दायर की, जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. जिसके बाद दाहू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया. जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया है.

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