पहली JPSC घोटाले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका को CBI कोर्ट ने किया खारिज

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पहली जेपीएससी घोटाले के 3 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है.

बता दें कि बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फस्ट जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले के तीन आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी और विजय बहादुप सिंह को अग्रिम बेल देने से इनकार करते हुए उक्त तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि अब तक सीबीआई कोईट ने CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अधिकारियों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

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