आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला

Share:

रांची जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब उसे बेल नहीं मिलेगा. कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई बीते बुधवार को ही पूरी कर ली गई थी. सुनवाई पूरी के बाद कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था. जिसपर आज यानी 18 सितंबर को फैसला आया है. आपको बता दें कि विष्णु अग्रवाल ने ईडी कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुजारिश की थी.

विष्णु का रिम्स में चल रहा है इलाज

ईडी ने आरोपी कोरोबारी विष्णु अग्रवाल को पिछले 31 जुलाई को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन पिछले कुछ महीनों से विष्णु अग्रवाल खराब स्वास्थ्य की वजह से रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज करा रहे हैं. ऐसे में विष्णु की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर ही जमानत मांगी जा रही थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन घोटाला मामले में अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

अब तक ये लोग हो चुके गिरफ्तार

  • 14 अप्रैल :प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान और भानु प्रताप प्रसाद
  • 04 मई :आईएएस छवि रंजन
  • 07 जून :दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल
  • 03 जुलाई :भरत प्रसाद, राजेश राय
  • 31 जुलाई :विष्णु अग्रवाल
  • 11 अगस्त :प्रेम प्रकाश

Tags:

Latest Updates