अम्बा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट मिली बड़ी राहत

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Ranchi : पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2015 में चतरा जिला के टंडवा में योगेंद्र साव और उनके करीबियों पर केस किया गया था. शिकायत में कहा गया था कि विकास कार्य के लिए जब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोका था.

2015 में चतरा के टंडवा में सीसीएल के आम्रपाली परियोजना के विस्थापितों के द्वारा आंदोलन किया गया था. जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कर रहे थे.इस आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफी संघर्ष भी हुआ था.

वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई. लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका. जिसकी वजह से सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया गया.

रांची सिविल कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने दुर्भावना के भाव से उनके और उनके सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दायर किया था.

जिस मुकदमे में आज उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है और न्यायाधीश के फैसले को सुनने के बाद अब जनता भी समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, वो सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं.

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