क्या झारखंड में अगले चार महीने में निकाय चुनाव होंगे? दरअसस, झारखंड में डेढ़ साल से लंबित नगर निकाय चुनाव मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दैरान अदालत नें झारखंड सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव कराने को कहा है. सुनवाई के वक्त मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थिक रहने से राहत दी है.
बता दें कि कोर्ट ने आज प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से उक्त बात कही. सुनवाई के क्रम में कोर्ट में अदालत ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर सवाल उठाए.
वहीं आदेश का पालन नहीं करने के पीछे की वजह पूछे जाने पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है.
कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. वहीं भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाया है. जिससे कुछ देरी हो रही है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए भी निकाय चुनाव करा सकती है. ऐसा हो सकता है. प्रार्थी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है.