मुंगेर रेलवे परिसर में थूकना पड़ा महंगा, लगा 1.1 करोड़ का जुर्माना!

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अगर आपको भी पब्लिक प्लेस में धुम्रपान करने की आदत है और आप कहीं भी थूकने से पहले एक बार भी नहीं सोचते तो ये आप सावधान हो जाइए.क्योंकि अगर आप अब रेलवे परिसर में इस तरह के काम करते पकड़े जाते हैं तो आपको भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

मुंगेर में आरपीएफ की कार्रवाई

बिहार के मुंगेर रेलवे परिसर में धूम्रपान और थूककर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास पूर्व रेलवे कर रहा है.इसी कड़ी में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कूड़ा-कचरा फेंकने और तंबाकू अधिनियम के तहत कड़े नियम लागू किए हैं. यात्रियों से लगभग 1.1 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है.

हजारों लोगों से वसूला गया जुर्माना

स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों और रेलवे परिसरों में व्यापक अभियान चलाया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान पूर्व रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे परिसर में कचरे के अनुचित निपटान के लिए कूड़ा अधिनियम के तहत 44,780 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और 55.59 लाख का जुर्माना वसूल किया है. इसके अलावा इस अवधि के दौरान आरपीएफ ने तंबाकू अधिनियम के तहत 27,265 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और रेलवे परिसर के भीतर निषिद्ध क्षेत्रों में धूम्रपान करते पकड़े गए व्यक्तियों पर 54.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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