कोलकाता

कोलकाता रेप-मर्डर केस में संदीप घोष को जमानत, इस पुलिस अधिकारी को भी मिली बेल

|

Share:


कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दी है.

दरअसल, मामले की जांच कर रही सीबीआई 90 दिन की अवधि बीत जाने के बावजूद इन आरोपियों पर चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी है.

इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने दोनो को जमानत दी.

गौरतलब है कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष पर इस जघन्य रेप-मर्डर केस को छिपाने, परिवार को प्रलोभन देकर चुप कराने की कोशिश करने और सबूत मिटाने का आरोप है.

केवल इतना ही नहीं! आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के भी गंभीर आरोप हैं.

 

9 अगस्त को अस्पताल में हुई थी वारदात
गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के प्रसिद्ध आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी.

पीड़िता की अर्धनग्न लाश सुबह 9 बजे अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिली थी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूटी थी. उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था. प्राइवेट पार्ट में भी जख्म के गहरे निशान थे. पूरे चेहरे पर खरोंचे जाने के निशान थे.

पुलिस ने इस केस में पश्चिम बंगाल पुलिस में सिविल वॉलेंटियर के रूप में काम करने वाले संजय राय को गिरफ्तार किया था.

पहले मामले की जांच कोलकाता पुलिस के जिम्मे था लेकिन डॉक्टरों के बढ़ते विरोध को देखते हुये प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी.

स्वास्थ्यकर्मियों ने देशभर में किया था प्रदर्शन
वारदात के बाद देशभर में डॉक्टरों सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा था.

पश्चिम बंगाल सहित देश की राजधानी दिल्ली और तमाम दूसरे राज्यों में भी स्वास्थ्यकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और वर्कप्लेस पर चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी.

मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिया था.

मामले की जांच सीबीआई कर रही है. अस्पताल की सुरक्षा भी कुछ दिनों के लिए सीआईएसएफ के हवाले की गयी थी.

Tags:

Latest Updates