रांची में डीजे की धुन पर थिरकना महंगा पड़ सकता है.
डीजे की धुन पर जोश में होश खोने वालों को न केवल मोटा जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
अभी शादियों की सीजन है. रांची की हर सड़क कभी न कभी गुजरती हुई बारातों से गुलजार रहती है. हालांकि, अब रात 10 बजे के बाद ऐसा करना महंगा पड़ सकता है. केवल इतना ही नहीं! कुछ ही दिनों में रांची क्रिसमस सेलिब्रेशन में डूबेगी. फिर, नया साल आ जायेगा.
लोग आजकल आमतौर पर डीजे की धून पर ही थिरकना पसंद करते हैं लेकिन अबकी कुछ मर्यादा होगी.
दरअसल, रांची नगर निगम ने सभी मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल और होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में डीजे नहीं बजना चाहिये. रांची नगर निगम में चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो खैर नहीं.
नगर निगम ने लोगों से भी कहा कि यदि परेशानी हुई तो बेझिझक शिकायत कीजिए.
नगर निगम ने जारी किया टोल फ्री नंबर
नगर निगम में लोगों से अपील की है कि यदि उनको तेज आवाज साउंड सिस्टम अथवा डीजे से दिक्कत महसूस हो तो तुरंत सूचित करेंगे.
इसके लिए टोल फ्री नंबर-112 जारी किया गया है.
शिकायत करने वाले की नाम उजागर नहीं किया जायेगा. गौरतलब है कि यह हाईकोर्ट का भी सख्त निर्देश है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे न बजायें.
यह कदम ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए किया गया है.
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना मना है
दरअसल, पहले से ही यह नियम लागू है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है लेकिन लोग इसका खुला उल्लंघन करते हैं.
नियमों को ताक पर रखकर बैंक्विट हॉल और मैरिज लॉन में डीजे बजाया जा रहा है.
अब नये साल और क्रिसमस के मौके पर नियम फिर टूटने का डर है. इसलिए नगर निगम ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी है. लोग नियम मानें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें.