जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है. जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को आखिरकार बिना शर्त पटना सिविल कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है. अनकंडीशनल बेल मिलने के बाद पीके बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं. जेल से रिहाई के बाद वे सीधे शेखपुरा हाऊस पहुंचे. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे BPSC की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपना अनशन जारी रखेंगे.
रात 12 बजे बैठक कर लेेंगे ये बड़ा फैसला
कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिलने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर शेखपुरा हाऊस पहुंचे. वहां मीडिया के समक्ष बिना शर्त मिली जमानत और अपने अनशन को लेकर बात रखी. पीके ने कहा कि कोर्ट ने हमलोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है. ये जनता का समर्थन है. उन्होंने आगे कहा कि मेरा अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा. मैं अनशन वापस नहीं ले रहा हूं. आज आधी रात को बैठक होगी, अनशन की जगह तय कर कल यानी मंगलवार को इसकी घोषणा करुंगा.
सुबह 4 बजे हुई थी गिरफ्तारी
BPSC की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सुबह 4 बजे अरेस्ट कर लिया था. फतुहा क्मयुनिटी हेल्थ सेंटर में चेकअप के बाद लगभग 12 बजकर 38 मिनट पर पुलिस उन्हें पटना सिविल कोर्ट लेकर पहुंची थी. इसके बाद SDJM आरती उपाध्याय की कोर्ट में प्रशांत किशोर की पेशी हुई. कोर्ट में लगभग 10 मिनट तक सुनवाई चली. कोर्ट में अपना पक्ष खुद प्रशांत किशोर रख रहे थे. सुनवाई के बाद जज आरती उपाध्याय ने 25 हजार के निजी मुचलके के साथ उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी. पर जमानत के लिए शर्त रखी कि प्रशांत इस तरीके का धरना प्रदर्शन आगे से नहीं करेंगे. ना ही इस तरह के किसी धरना प्रदर्शन को लीड करेंगे. ना शामिल होंगे.
सशर्त जमानत के लिए पीके नहीं हुए तैयार !
प्रशांत किशोर ने कोर्ट में खुद का पक्ष रखते हुए कहा कि वे इस तरह की कंडीशन वाली बेल के लिए तैयार नहीं है. इसके बाद जज ने जवाब दिया कि हम अपना फैसला दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. आप अगले न्यायालय जा सकते हैं. प्रशांत किशोर ने कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी की मांग की. प्रशांत किशोर ने जमानत वाली बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
जेल गए तो फिर तुरंत जमानत कैसे मिली ?
जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने जब कंडीशनल बेल लेने से इंकार किया तो कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा. देर शाम पटना पुलिस पीके को सिविल कोर्ट से कड़ी सुरक्षा में बेऊर जेल लेकर पहुंची. लेकिन खबर आई कि तब तक जेल प्रशासन के पास कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा था. फिर जेल से पीके को लेकर पुलिस बेऊर थाना पहुंची, जहां पीके के वकील शिवानंद गिरी ने जानकारी दी कि प्रशांत किशोर को बिना शर्त बेल मिल गई है.