झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति होने वाली है.इस नियुक्ति को लेकर राज्य के पारा शिक्षक आस में बैठे हैं लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट के तरफ से बड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है।
इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तरपुस्तिका की जांच का नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था।