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नगर निकाय चुनाव मामले में 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई – हाईकोर्ट

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झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा.

वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने कहा कि हमें अभी तक अपटूडेट वोटर लिस्ट नहीं मिला है.  जिसके कारण चुनाव की तैयारी में समस्या हो सकती है.

वहीं इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि अभी नवंबर में झारखंड सहित अन्य राज्यों में नवंबर 2024 में आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ था.

इसलिए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाए.  जिसके बाद अदालतत ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल करने को कहा है.

केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि शपथ पत्र तैयार है.  उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा.

बता दें कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

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