नवंबर की वोटर लिस्ट के आधार पर झारखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे.
झारखंड समेत कई राज्यों में नवंबर 2024 में संशोधित वोटर लिस्ट से विधानसभा का चुनाव हुआ था. राज्य सरकार नगर निकाय के चुनाव भी इसी वोटर लिस्ट के आधार पर करा सकती है.
दरअसल, यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से शुक्रवार को हाईकोर्ट को दी गई है. इस पर जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने आयोग को शपथपत्र के माध्यमं से सभी तथ्य दाखिल करने का निर्देश दिया.
हालांकि इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि हमें अभी तक अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं मिली है. इस वजह से चुनाव की तैयारी में समस्या आ सकती है.
वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि जो बातें अदालत के समक्ष रखी गई है. उसका शपथपत्र भी तैयार है . अगली तिथि से पहले शपथपत्र दाखिल कर दिया जाएगा.
कोर्ट ने तीन महीने में ही चुनाव कराने का कहा था
बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल ही चार जनवरी को तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था. लेकिन सरकार ने बेंच में अपील दायर कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराने का आग्रह किया था. लेकिन बेंच ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद अवमानना मामले में सुनवाई चल रही है.
पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने की है याचिका दायर
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है.
पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह चार महीने में नगर निकाय चुनाव करा लेगा. इसके लिए उसे केंद्र निर्वाचन आयोग से अपडेट वोटर लिस्ट उपल्बध कराई जाए,
बता दें कि चुनाव आयोग हर पांच साल जनवरी को अपडेटेड लिस्ट जारी करता है लेकिन इस बार अभी तक यह लिस्ट जारी नहीं किया. इस पर अदालत ने केंद्रिय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था.