नेशनल शूटर रही तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज यानी 5 अक्टूबर को दोषियों के सजा का ऐलान कर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी तीनों को दोषी करार दिया था. वहीं, आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. CBI की विशेष अदालत ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना लगाया है, कौशल रानी को दस साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया गया है.
इन धाराओं के तहत हुई सजा
कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को IPC की धारा 120B, 376, 323, 298, 506 और 496 का दोषी पाया है. जिसके आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, IPC की धारा 120B, 298, 506 और 323 में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 में दोषी पाया गया है, जिसके आधार पर उसे 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. तीनों पर सजा के अलावा पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या था मामला ?
नेशनल शूटर रही तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद से तारा शाहदेव के साथ रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन मारपीट करने लगा था. धर्म छुपाकर शादी करने का मामला जैसे ही प्रकाश में आया. साल 2015 में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस को अपने पास ले लिया था. दरअसल, शादी के बाद से ही तारा शाहदेव को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया, हिंदू धर्म के बारे में गलत-गलत बोलने के लिए कहा जाता था. विरोध करने पर कुत्ते से कटवाया जाता था.