झारखंड हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को राज्य के मेडिकल क़ॉलेजो में हो रही कांट्रैक्ट पर नियुक्ति मामले पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने कॉलेजों को कांट्रैक्ट पर नियुक्ति रोकने की बात कही है.
क्या है मामला-
बता दें प्रार्थी असीम शकील ने इससे संबंधित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के 170 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए इंटरव्यू भी शुरू कर दिया गया है.जिन पदों पर कांट्रैक्ट पर नियुक्ति की जा रही है. वह नियमित नियुक्ति से ही भरे जा सकते हैं. इस पर कांट्रैक्ट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती. प्रार्थी ने अदालत से संविदा पर शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और सरकार को नियमित नियुक्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया.
इन जजों ने की सुनवाई
इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई की. अदालत ने सुनवाई करते हुए कांट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि जब सभी पद नियमित नियुक्ति वाले हैं, तो कांट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.