JAC को High Court की फटकार, JTET मामले में 1 महीने में मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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Ranchi: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के आयोजन को लेकर दाखिल सूरज बिहारी मंडल सहित 20 प्राथिर्यों की ओर से याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में बीते शुक्रवार को हुई. हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) को समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 महीने में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. जैक से यह पूछा गया है कि कब तक जेटेट (JTET ) की परीक्षा ली जाएगी ,यह स्पष्ट करें.

2016 के बाद नहीं ली गई JTET की परीक्षा

इससे पहले राज्यों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साल 2022 में राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पहल शुरू की गई है. प्रारंभिक शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत यह परीक्षा ली जाएगी. इस नियमावली के तहत वही लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे जो जेटेट (JTET) पास हैं. प्रार्थी की ओर से बताया गया है, कि साल 2016 के बाद जेटेट(JTET) परीक्षा नहीं ली गई है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कोई भी शिक्षक नियुक्ति करने से पहले जेटेट (JTET) परीक्षा आयोजित कर लिया जाए, अगर जेटेट परीक्षा कराना संभव नहीं है तो सीटेट (CTET ) पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए. प्रार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि वह 2019 से 2021 के बीच सीटेट (CTET) परीक्षा पास किए हुए हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन और विशाल कुमार ने पैरवी की थी.

अभ्यर्थियों ने CM से मिलकर साझा की थी दास्तान

CTET पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह मांग किया जा रहा था कि सरकार के द्वारा निकाली गई बहाली में इन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए. लगातार यह अनुरोध किया जा रहा था कि CM हेमंत सोरेन CTET पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए सोचें. राज्य के पढ़े-लिखे युवा सरकार से अपनी हक की मांग कर रहे थे. CM से मिलकर भी अपनी मांग को रखे थे, अंतत: अभ्यर्थियों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.

 

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