झारखंड में नगर निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. फिलहाल ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद चुनाव कराए जाने के आसार हैं. चुनाव में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को फटकाल लगाई है. झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि यह अवमानना का मामला बनता है। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील में खंडपीठ ने भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया है। ऐसे में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना अवमानना का मामला बनता है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में नगर निकायों का चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही कराया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश किया