TFP/DESK : रांची के गोंदा थाने में ईडी के अधिकारियों पर एससी एसटी एक्ट के तहत चल रहे मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं ईडी ने इस केस की जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की अपील की है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांग था. जिस पर उन्होंने जवाब सौंप दिया.
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना प्रतिउत्तर देने को कहा है. कोर्ट ने इसके लिए ईडी को तीन हफ्ते का समय दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
बता दें कि ईडी अधिकारियों पर दर्ज केस को ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस चुनौती पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा था.
गौरतलब है कि यह एफआईआर झारखंड पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के तहत गोंदा थाने में दर्ज कराई है. एफआईआर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबध में एक शिकायत को लेकर की गई है. एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगया गया है.
आरोप ये कि हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया था. ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी लीक की, जिससे जनता की नजर में उनकी छवि धूमिल हो जाए.